अब प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी 10 हजार रुपये पेंशन, नए नियमों से होगा फायदा
EPFO Rules : हाल ही में आए एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार EPFO के तहत वेज सीलिंग लिमिट को बढ़ा दिया है.
सूत्रों के मुताबिक, इस कदम से सैलरीड कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा....
जारी इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
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(EPS Pension Calculation) केंद्र सरकार EPFO के तहत वेज सीलिंग लिमिट को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर सकती है.
सूत्रों के अनुसार, इस कदम से सैलरीड कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ेगा.
उनका EPF में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन में वृद्धि होगी. साथ ही, EPS में भी अधिक कर्मचारी शामिल हो सकेंगे. वेज सीलिंग लिमिट वह अधिकतम सैलरी सीमा है जिसके आधार पर EPF (Employees Provident Fund) और EPS (Employees Pension Scheme) में कर्मचारी का योगदान तय होता है.
EPFO : EPS में बढ़ जाएगा योगदान
मौजूदा समय की बात करें तो हर महीने PF खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12 फीसदी जमा होता है. एम्प्लॉयर का योगदान भी 12 प्रतिशत ही होता है. कंपनी द्वारा किए जाने वाले योगदान में से 8.33 फीसदी राशि कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS) में जाती है और बाकी 3.67 फीसदी राशि ही पीएफ खाते में जाती है.
मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपए है. ऐसे में 15000 X 8.33 /100 = 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे.
बाकी 1750 रुपये ईपीएफ अकाउंट में जाता हैलेकिन अगर अगर पेंशन (pension) योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा बढ़कर 21,000 रुपये हो जाती है, तो ईपीएस में 21000 X 8.33 /100 = 1749 रुपये और ईपीएफ में 1251 रुपये मंथली जमा होंगे.
Pension Calculation : 21000 रुपये बेसिक पर पेंशन-
मान लिया कि आपने 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू की और 58 साल में रिटायर हुए, यानी कुल 33 साल सेवा दी.
आपकी पेंशन की गणना पिछले 60 महीनों के औसत मासिक वेतन पर होगी.
यदि इस दौरान आपकी अधिकतम बेसिक सैलरी (basic salary) 21,000 रुपये रही, तो इसी आधार पर पेंशन मिलेगी.
वर्तमान में 15,000 रुपये की कैपिंग है, लेकिन खबरें हैं कि सरकार इसे बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर सकती है, जिससे आपकी पेंशन में संभावित वृद्धि हो सकती है.
ईपीएस के तहत पेंशन के कैलकुलेशन फॉर्मूला है:
(सर्विस के कुल साल x औसत मंथली सैलरी)/70
मंथली पेंशन: 21,000X 33/70 = 9900 रुपए-
यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि आपकी रिटायरमेंट (retirement) के समय बेसिक ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से 15000 रुपये की कैपिंग है, उसी तरह आगे 21000 रुपये अधिकतम लिमिट मानी जाएगी.
EPFO :
मौजूदा नियम पर कितनी है अधिकतम पेंशन-मान लिया कि आपने 25 साल में नौकरी शुरू की है और 58 साल की उम्र में आप रिटायर हो रहे हैं.
यानी आपके नौकरी की अवधि 33 साल रही.
पुरानी पेंशन स्कीम (old pension scheme) के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी (salary) 15000 रुपये मानी गई है.
मंथली पेंशन = पेंशन योग्य वेतन X पेंशन योग्य सेवा /70.
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